हरियाणा के इस जिले वासियों की हुई चांदी, अब इन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा के सोनीपत जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने कहा है कि लाल डोरे की संपत्ति से जुड़ी मालिकाना हक की समस्या का जल्द समाधान किया जाए

Haryana News: हरियाणा के सोनीपत जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने कहा है कि लाल डोरे की संपत्ति से जुड़ी मालिकाना हक की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। मेयर लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक मिलने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए पार्षदों से चर्चा की।
क्या है नियम?
मेयर राजीव जैन ने चंडीगढ़ अधिकारियों से बातचीत तक मालिकाना हक के लिए जरूरी दस्तावेज और नियम स्पष्ट किए हैं। अब आवेदन के लिए पानी या बिजली का 10 साल पुराना बिजली बिल अनिवार्य होगा। अगर किसी ने लाल डोरे की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके पास रेवेन्यू अधिकारी से सत्यापित एग्रीमेंट होना जरूरी है।
जैन ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में लाल डोरे की प्रॉपर्टी में रह रहा है और उसके नाम पर 5 साल पुराना मीटर है तो उसका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। शर्त यह है कि मीटर पुराने मालिक के नाम पर 10 साल पुराना हो। इसके अलावा अगर लाल डोरे की प्रॉपर्टी खाली प्लॉट है तो आवेदक निगम के नाम पर आवेदन कर सकता है। रिकॉर्ड की जांच के बाद उसकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा।











